बिना फीस ड़िए छात्र करेंगे क्लास, परीक्षा में भी बैठेंगे : हाई कोर्ट
कोलकाता, 01 अक्टूबर (हि.स.)। फीस नहीं देने वाले छात्रों को क्लास से बर्खास्त करने और उन्हें परीक्षा में बैठने से रोकने वाले प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति आई पी मुखर्जी और मौसमी भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि कोरोना संकट के समय स्कूलों की बंदी के दौरान जो भी छात्र छात्राएं फीस नहीं दे सके हैं उन्हें क्लास करने अथवा परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जाएगा। इसके अलावा जिन छात्र-छात्राओं को निलंबित किया गया है उन्हें क्लास करने और परीक्षा में बैठने देने होंगे ऐसा नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोर्ट ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है। उसके पहले कोर्ट ने आदेश दिया था कि अभिभावकों को 80 फ़ीसदी फीस जमा करनी होगी। इसी के खिलाफ खंडपीठ में याचिका लगाई गई थी जिस पर शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है।