बंगाल में 30 अक्टूबर तक लागू रहेंगी लॉकडाउन की पाबंदियां, अभी भी नहीं चलेंगी लोकल ट्रेनें

बंगाल में 30 अक्टूबर तक लागू रहेंगी लॉकडाउन की पाबंदियां, अभी भी नहीं चलेंगी लोकल ट्रेनें

 

कोलकाता, 30 सितंबर (हि.स.)। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के मामले में उतार-चढ़ाव के बीच राज्य सरकार में लॉकडाउन की पाबंदियों को एक बार फिर एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। गुरुवार को राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देशिका के मुताबिक लॉक डाउन की पाबंदियां 30 अक्टूबर तक लागू रहेंगी।   हालांकि लोकल ट्रेन अभी भी बंद रहेगी।

दरअसल तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार बहुत अधिक सतर्क है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जब तक राज्य के शिल्पांचल और ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण कम से कम 50 फ़ीसदी नहीं हो जाता तब तक लोकल ट्रेनों को नहीं चलाया जाएगा। लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बस और मेट्रो को पहले ही चालू कर दिया गया है। सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल भी पहले ही खोल दिए गए हैं। इसके साथ नाइट कर्फ्यू रात 11:00 से सुबह 5:00 तक  होगा। पहले की घोषणा के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान सरकारी कार्यक्रमों की छूट तो रहेगी लेकिन सार्वजनिक तौर पर नहीं बल्कि बंद कमरे के अंदर 50 फ़ीसदी उपस्थिति के साथ करनी होगी।

नई गाइडलाइन के मुताबिक, प्रतिबंध के दौरान राज्य में शादियों में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं मिलेगी जबकि सभी दुकानें और बाजार सामान्य परिचालन घंटों के अनुसार खुले रह सकते हैं।  स्पा, स्विमिंग पूल और जिम सुबह छह बजे से सवेरे 10 बजे तक खुले रहेंगे।

बसें, ऑटो और सार्वजनिक परिवहन 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे।

प्राइवेट दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम को चार बजे तक खुले रह सकते हैं, जबकि बैंक शाम पांच बजे तक खुलेंगे।

पार्क भी खुलेंगे, लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है केवल उन्हें ही पार्क में एंट्री दी जाएगी।

सभी स्कूल/कॉलेज/ यूनिवर्सिटी/ पॉलिटेक्नीक/ आंगनबाड़ी केंद्र व अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व मनोरंजन के लिए होने के कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा।

 

इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े सरकारी कार्यालय पहले की तरह ही खुले रहेंगे।

राजनीतिक सभाएं, सभाएं, जुलूस निकालने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। यदि कोई पार्टी या व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। सिनेमा हॉल को भी खुला रखा जाएगा।

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Gram Masala Subodh kumar

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