शुभेंदु ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से मुकुल रॉय के विधायक पद को बर्खास्त करने की अपील की

 

कोलकाता, 26 सितंबर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज करने के बाद तृणमूल में शामिल हो चुके वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय के विधायक पद को खारिज करने की मांग को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।  सोमवार को उन्होंने याचिका लगाई है।

शुभेंदु ने सोमवार को कहा कि विधानसभा चुनाव में नदिया के कृष्णानगर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर जीतने वाले मुकुल के इस्तीफा देने और तृणमूल में शामिल होने के लगभग चार महीने बाद भी विधानसभा अध्यक्ष (विमान बनर्जी) ने इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया है।  उन्होंने कहा, ‘मैंने अदालत से न्याय मांगा है।  मैंने दलबदल कानून लागू करने के लिए आवेदन किया है।  पूरे भारत में सभी विधानसभाओं में यह कानून लागू होता है।  पिछले 10 वर्षों में इस राज्य में 50 से अधिक लोगों ने पार्टी बदली है लेकिन यह प्रभावी नहीं हुआ है।  हमें कोर्ट पर भरोसा है।”

कोर्ट ने मणिपुर विधानसभा में एक दलबदल विरोधी मामले में फैसला सुनाया था कि संबंधित विधानसभा के अध्यक्ष को तीन महीने के भीतर फैसला लेना होगा।  मामले का जिक्र करते हुए शुभेंदु के वकील बिलबादल भट्टाचार्य ने कहा, ‘शुभेंदु अधिकारी ने विपक्ष के नेता के तौर पर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया है।  इस मामले में तीन महीने बीत चुके हैं।  लेकिन अध्यक्ष विमान बनर्जी द्वारा बार-बार अलग-अलग तरीकों से टाला जा रहा है।  इसलिए कोर्ट से अपील की गई है कि या तो अध्यक्ष से इसे एक हफ्ते के अंदर विधायक का पद खारिज करने की प्रक्रिया पूरा करने को कहें या फिर विकल्प के तौर पर कोर्ट सीधे इसमें हस्तक्षेप कर उनका विधायक पद खारिज करे।

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