प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत, अर्जुन सिंह, टिबरेवाल, ज्योतिर्मय सिंह के खिलाफ केपी ने दर्ज की प्राथमिकी

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत, अर्जुन सिंह, टिबरेवाल, ज्योतिर्मय सिंह के खिलाफ केपी ने दर्ज की प्राथमिकी

 

कोलकाता, 24 सितंबर । कोलकाता पुलिस ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, भवानीपुर से उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल, भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो और अर्जुन सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मानस साहा का शव लेकर इन नेताओं की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास वाले क्षेत्र में पहुंच गए थे।  इस दौरान उनकी पुलिस से जबरदस्त धक्का-मुक्की हुई थी और घंटो तक ट्रैफिक जाम रहा था। इसी को लेकर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। कोलकाता पुलिस के संयुक्त आयुक्त (अपराध) मुरलीधर शर्मा ने शुक्रवार सुबह इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन चारों नेताओं समेत भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 143 और 145 यानी गैरकानूनी तरीके से भीड़ एकत्रित करने, 147 और 149 यानी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने तथा 283 और 353 यानी सरकारी लोक सेवक पर हमला करने और ट्रैफिक व्यवस्था को बाधित करने की धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इन्हें जल्द ही पूछताछ के लिए नोटिस दिया जा सकता है। हिन्दुस्थान समाचार / ओम प्रकाश

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत, अर्जुन सिंह, टिबरेवाल, ज्योतिर्मय सिंह के खिलाफ केपी ने दर्ज की प्राथमिकी

कोलकाता, 24 सितंबर (हि.स.)। कोलकाता पुलिस ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, भवानीपुर से उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल, भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो और अर्जुन सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मानस साहा का शव लेकर इन नेताओं की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास वाले क्षेत्र में पहुंच गए थे। इस दौरान उनकी पुलिस से जबरदस्त धक्का-मुक्की हुई थी और घंटो तक ट्रैफिक जाम रहा था। इसी को लेकर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। कोलकाता पुलिस के संयुक्त आयुक्त (अपराध) मुरलीधर शर्मा ने शुक्रवार सुबह इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन चारों नेताओं समेत भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 143 और 145 यानी गैरकानूनी तरीके से भीड़ एकत्रित करने, 147 और 149 यानी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने तथा 283 और 353 यानी सरकारी लोक सेवक पर हमला करने और ट्रैफिक व्यवस्था को बाधित करने की धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इन्हें जल्द ही पूछताछ के लिए नोटिस दिया जा सकता है। ओम प्रकाश

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