उपचुनाव को लेकर आयोग को हाईकोर्ट का नोटिस, संवैधानिक बाध्यता को लेकर स्पष्टीकरण देने का आदेश

उपचुनाव को लेकर आयोग को हाईकोर्ट का नोटिस, संवैधानिक बाध्यता को लेकर स्पष्टीकरण देने का आदेश

 

कोलकाता, 23 सितंबर (हि.स.)। पश्चिम बंगाल में आगामी 30 सितंबर को भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने आयोग को नोटिस दिया है। दरअसल चुनाव से पहले राज्य के मुख्य सचिव ने आयोग को पत्र लिखकर दावा किया था कि अगर भवानीपुर में उपचुनाव नहीं हुए तो संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। उनके इस मांग पर मुहर लगाते हुए चुनाव आयोग ने विज्ञप्ति जारी की थी और कहा था कि अगर चुनाव नहीं हुए तो संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। इसके बाद ही उप चुनाव की घोषणा की गई थी।

इसके बाद एक व्यक्ति ने याचिका लगाई थी और दावा किया था कि ममता बनर्जी हारने के बावजूद मुख्यमंत्री बनी हैं। उन्हें मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए अगर चुनाव नहीं होते हैं तो संवैधानिक संकट कैसे खड़े होंगे। उनकी जगह कोई और मुख्यमंत्री हो जाएगा। लेकिन उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए हर तरह की विपरीत परिस्थितियों को दरकिनार कर चुनाव की घोषणा असंवैधानिक है। याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग की विज्ञप्ति से इस दावे को हटाने की मांग की थी। गुरुवार को इस मामले में सुनवाई हुई तो मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश राजेश बिंदल ने आयोग को आदेश दिया कि 24 घंटे के भीतर आयोग बताए कि आखिर उप चुनाव नहीं होने पर बंगाल में संवैधानिक संकट कैसे खड़ा होता है। शुक्रवार को मामले की दोबारा सुनवाई होगी। उसके पहले चुनाव आयोग को हलफनामा के जरिए जवाब देना है। हिन्दुस्थान समाचार / ओम प्रकाश

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