कोलकाता, 02 जुलाई (हि.स.)। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से इंजेक्शन चोरी मामले में राज्य सरकार को हलफनामा जमा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पूछा है कि पूरे मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। मामले पर अगली सुनवाई आठ जुलाई को होगी। उनसे पहले हलफनामा दाखिल कर मामले की विस्तृत जानकारी देने को कहा गया है।
गौरतलब है कि एक महीने पहले कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से इंजेक्शन की चोरी का मामला सामने आया था। पता चला है कि कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले 26 जीवनदायिनी इंजेक्शन गायब हो गए हैं, जिनकी कीमत करीब 10 लाख रुपये है। आरोप है कि अवैध रूप से दबाव बनाकर ड्यूटी पर तैनात नर्स से इंजेक्शन छीन लिए गए। इस घटना ने सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस के करीबी माने जाने वाले एक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं।
इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने दो आरोपित डॉक्टरों में से एक का तबादला रोक दिया है। आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूरी घटना पर हलफनामा मांगा है। उन्होंने आगे कहा कि अदालत ने पहले अपनी पहल पर एक मामले को स्वीकार किया था। एक ही इंजेक्शन के दुरूपयोग का मामला भी सामने आया है। अदालत एक साथ दो मुद्दों पर गौर करेगी।
उल्लेखनीय है कि इंजेक्शन चोरी मामले में आरोपित डॉक्टर का तबादला उत्तर बंगाल उत्तर कर दिया गया है।